अनुशासन व्यवस्था एवं सम्बन्धी नियम

अनुशासन व्यवस्था एवं सम्बन्धी नियम:-

1. महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों से सौम्य, विनम्र, शिष्ट एवं अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।

2. महाविद्यालय परिसर में मोवाइल का प्रयोग वर्जित है, सभी प्रशिक्षणार्थी परिसर में प्रवेश के समय अपना मोबाइल या तो शान्त मुद्रा में रखे या बन्द कर ले।

3. परिसर में जोर-जोर से बात करना, चिल्लाना, दौड़ना, अमर्यादित आचरण करना इत्यादि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा, जिस पर नियंता मण्डल कठोर निर्णय ले सकता हैं।

4. समस्त प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं के लिए नियंता मण्डल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण अश्रवा प्राचार्य से सम्पर्क कर सकते हैं।

5. उपस्थिति के सन्दर्भ में सामान्यतया किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में यह निर्णय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण समिति की संस्तुति पर प्राचार्य लेगें।

6. प्रशिक्षणार्थी नियंता कार्यालय एवं महाविद्यालय के सूचना पट्ट को निरन्तर देखते रहें।

7. महाविद्यालय में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शान्तिपूर्वक न सुलझायी जा सकें।

8. प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं प्रशिक्षणार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार न करें।

9. अपनी वाहन स्टैण्ड पर ही रखें।

10. महाविद्यालय प्रांगण से पूर्व गेट पर ही स्कूटर, मोटर साइकिल आदि वाहनों के इंजन को बंद कर दें ताकि उसके शोर से पठन-पाठन में व्यतिक्रम न हो।

11. अपने पठन-पाठन की समय सारिणी के अनुसार ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें और अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।

12. महाविद्यालय भवन और सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायें। दीवारों और फर्नीचरों को गंदा व क्षतिग्रस्त न करें। परिसर में पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा निषिद्ध है।

13. किसी कार्य के लिये स्वयं ही सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिलें। इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।

14. अपने साथ महाविद्यालय परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को न लायें।

15. महाविद्यालय में निर्धारित गणवेश में ही आवें।

16. महाविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर कोई ऐसा आचरण न करें जिससे आपका, आपके परिवार एवं महाविद्यालय का नाम धूमिल हो।

17. किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता की प्रकृक्ति एवं गुरुता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है।

(क) चेतावनी

(ख) अर्थदण्ड

(ग) सुविधाओं से वंचितीकरण

(घ) निलम्बन

(ड़) निष्कासन (एक्सपल्शन)

(च) निस्सारण (रेस्टीकेशन)

विशेष : दण्ड देने में निर्धारित क्रम के पालन की बाध्यता नहीं होगी |

सम्पर्क सूत्र

    राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय
    सेमरा अयोध्या प्रसाद, पोस्ट लहसडी, निकट देवरिया
    बाईपास रोड,सहारा स्टेटस, गोरखपुर,
    उत्तर प्रदेश ,भारत पिन: 273016
    Manager - +91-983 941 9283
    Principal - +91-708 100 5404
    Office - +91-708 100 5407
    Email Id - rgrspm.gkp@gmail.com

नक्शा